नेशनल लोक अदालत में मिलेगी बड़ी राहत : बिजली, संपत्ति कर, जलकर व बैंक ऋण प्रकरणों में छूट का लाभ उठाएं..

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दमोह। 03 सितम्बर 2025।
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 13 सितम्बर 2025, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय दमोह सहित तहसील हटा, पथरिया और तेंदूखेड़ा में किया जाएगा। इस दौरान न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निपटारा छूट और समझौते के आधार पर किया जाएगा।

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में होने वाली इस लोक अदालत में दांडिक, सिविल, चैक अनादरण, वाहन दुर्घटना मुआवजा, वैवाहिक मामले, विद्युत बिल विवाद, बैंक ऋण वसूली, बीएसएनएल बकाया, नगरपालिका से संबंधित मामले आदि का निराकरण होगा।

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

विद्युत विभाग ने घोषणा की है कि निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक गैर-घरेलू और 10 एचपी तक औद्योगिक उपभोक्ताओं को विशेष छूट मिलेगी।

प्री-लिटिगेशन मामलों में आंकलित राशि पर 30% छूट

लिटिगेशन मामलों में आंकलित राशि पर 20% छूट

विलंब पर लगने वाले 16% ब्याज पर 100% छूट

संपत्ति कर और जलकर प्रकरणों में छूट

नगरीय विकास विभाग ने भी बड़ी राहत दी है।

संपत्ति कर अधिभार पर

₹50,000 तक – 100% छूट

₹50,000 से ₹1 लाख – 50% छूट

₹1 लाख से अधिक – 25% छूट

जलकर अधिभार पर

₹10,000 तक – 100% छूट

₹10,000 से ₹50,000 – 75% छूट

₹50,000 से अधिक – 50% छूट

यह छूट केवल एक बार और वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर लागू होगी।

बैंक और बीएसएनएल प्रकरण भी होंगे निराकृत

बैंकों व बीएसएनएल द्वारा वसूली से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया ने कहा कि नेशनल लोक अदालत से निराकृत प्रकरणों पर कोई अपील नहीं होती है, जिससे विवादों का स्थायी समाधान होता है और समाज में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनता है। उन्होंने सभी पक्षकारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का समाधान करवाएं।

है।

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