ओलंपियाड परीक्षा में भोजन और परिवहन भत्ते में गड़बड़ी.. छात्रों को मिलने वाले 100 रुपये...
Year: 2025
दमोह: मडिय़ादो गांव, जो टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है, में एक बड़ा...
बुंदेली दमोह महोत्सव मंच पर नवरसों की नृत्य नाट्य प्रस्तुति से बना नवरस संगम का...
भारत सरकार के नीति आयोग ने बच्चों के शिक्षा, सुरक्षा, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए...
दमोह- कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद एक कार से बड़ी मात्रा...
हृदय रोग बीमारी से जूझ रहे रियांश यादव की होगी सर्जरी.. आरबीएसके ने दी रियांश...
दमोह: दमोह देहात थाना क्षेत्र जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत समन्ना तिगड़ा पेट्रोल पंप के पास...
….”अनुभूति कार्यक्रम में बच्चों ने लिया आनंद”…. दमोह। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय दुर्गावती कन्या...
जिला दमोह का लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल सिस्टम होगा और अधिक प्रभावी.. जिला मुख्यालय दमोह...
मिथ्याछाप सामग्री विक्रय करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 03 अनावेदकों पर 80 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित.. दमोह : 20 जनवरी 2025 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्या छाप सामग्री विक्रय करने पर दोष सिद्ध होने के आरोप में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी मीना मसराम ने जिले के 03 अनावेदक पर 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी रावत (बुधौलिया) द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर जबलपुर नाका तहसील व जिला दमोह निवासी अनावेदक दामोदर यादव पिता कोमल यादव (श्री कृष्णा दूध धारा डेयरी) द्वारा मिक्सड मिल्क विक्रय करने के आरोप में 30 हजार रूपये, नया बाजार नं.-01 उमा मिस्त्री की तलैया के...


