दमोह कलेक्टर

जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगें, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलो को छोडकर) पूर्णतः प्रतिबंधित...
दमोह. आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 तथा विस्फोटक नियम 2008...
पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार के डंठल) पैरा (धान के डंठल) आदि को जिले के बाहर  सीमावर्ती जिलो में निर्यात तत्काल प्रभाव से 10 जून 2024 तक प्रतिबंधित रहेगा-जिला मजिस्ट्रेट अग्रवाल दमोह : 15 फरवरी 2024             राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले...
कलेक्टर मयंक अग्रवाल आकस्मिक रूप से पहुँचे सैलवाड़ा एक शिक्षक को निलंबित और 05 शिक्षकों...